शिक्षकों के आदेश पर रोक! बिना डिग्री चल रही फ़र्ज़ी मेडिकल,
बिसवां (सीतापुर)
बिसवां के रेती रोड मल्हापुर में संचालित एक वैध मेडिकल स्टोर का खुलासा हुआ है। मीडिया की पड़ताल में सामने आया कि मेडिकल बोर्ड बिना, बिना लाइसेंस और बिना किसी वैध मेडिकल डिग्री के चल रहा था।
मेडिकल लाइसेंस ने स्वयं को स्वीकार किया कि उसके पास केवल 10वीं पास है और उसके पास मेडिकल लाइसेंस की डिग्री नहीं है और उसके पास कोई लाइसेंस की डिग्री नहीं है। इसके बावजूद वह आम लोगों को अनाज बेचने वाले जनस्वास्थ्य से परामर्श दे रही थी।
जांच के दौरान सैमुअल ने एक नाबालिग बच्चे से शटर गिरवाया और म्युजियम से स्टार्टअप कराने का प्रयास किया। यह मामला न सिर्फ स्कैलेटेन और स्कैलेटिक्स अधिनियम बल्कि बाल श्रम अधिनियम का भी खुला उल्लंघन है।
मीडिया ने नासिक बिस्वां पुलिस से सीलबंद मुकदमा दर्ज कर मेडिकल सीज करने, पासपोर्ट जब्त करने और नामांकन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, मामले की जानकारी के लिए स्पेशलिस्ट बिस्वान शिखा शुक्ला से संपर्क किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ।निवासियों ने जर्मनी में स्थित हॉस्टलों से मांग की है कि इस गंभीर प्रकरण में क्षेत्रीय आश्रम लेकर फर्म मेडिकल को सीजे क्लास जाए, ताकि भविष्य में वे अवैध मेडिकल स्टोर्स पर रोक लगा सकें।
रिपोर्ट अरुण कुमार स्टेट क्राइम ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश

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